शुक्रवार, 5 अप्रैल 2024

भूमिका

 यह घोषणापत्र क्या है?

यह घोषणापत्र देश की प्रायः सभी समस्याओं का विन्दुवार (To the Point) समाधान सुझाता है और समग्र रूप से खुशहाल, स्वावलम्बी और शक्तिशाली भारत के निर्माण का खाका (Blueprint) प्रस्तुत करता है।

 

यह खाका लागू कैसे होगा?

इसके लिए देश में 10 वर्षों के लिए एक नये प्रकार की शासन-प्रणाली कायम करनी होगी, जिसका नाम ‘भारतीय राष्ट्रीय सरकार’ रखा जा रहा है। इस शासन-प्रणाली के तीन प्रमुख अंग होंगे- 1. प्रधानमंत्री (Prime Minister), 2. मंत्री-परिषद (Cabinet) और 3. मंत्री-सभा (Council)। तीनों की व्याख्या नीचे दी जा रही हैः

प्रधानमंत्रीः एक जागरुक आम नागरिक को दस वर्षों के लिए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। विद्वानों की एक मंत्री-परिषद एवं मंत्री-सभा के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में काम करते हुए वह प्रधानमंत्री प्रस्तुत घोषणापत्र को लागू करेगा और देश को खुशहाल, स्वावलम्बी और शक्तिशाली राष्ट्र बनायेगा। दस वर्षों के बाद एक आदर्श चुनाव का अयोजन करवा कर वह देश में सही मायने में एक लोक’-तांत्रिक या जन’-तांत्रिक व्यवस्था कायम करेगा— वैसे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत पाँचवें वर्ष से ही हो जायेगी (कृपया घोषणा क्रमांक- 1.7 देखें)।

जिस नागरिक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जायेगा, उसमें कुछ मानवोचित एवं नायकोचित गुण तो होने ही चाहिए, साथ ही, निम्न तीन गुण जरूर होने चाहिए- 1. देशभक्ति, 2. ईमानदारी और 3. साहस।        

मंत्री-परिषदः प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक चौदह-सदस्यीय मंत्री-परिषद का गठन किया जायेगा। मंत्री-परिषद में निम्न 14 विषयों/क्षेत्रों के विशेषज्ञ/विद्वान मौजूद होंगे- 1. किसानी, 2. मजदूरी, 3. खेल-कूद, 4. विज्ञान, 5. संस्कृति, 6. शिक्षा, 7. नारी-सशक्तिकरण, 8. विदेश-नीति, 9. राष्ट्रीय सुरक्षा, 10. संविधान/न्याय, 11. अर्थनीति, 12. पर्यावरण, 13. समाजसेवा और 14. लेखन/पत्रकारिता।         

मंत्री-परिषद के लिए जिन विशेषज्ञ/विद्वानों का चयन किया जायेगा, वे देश/समाज के वरिष्ठ, सम्मानित एवं सच्चरित्र नागरिक होंगे। इनके चयन के लिए देश के सभी भाषाओं के अखबारों के सम्पादकों से सुझाव मँगवाये जायेंगे। सम्पादकगण चाहें, तो अपने निजी सुझाव के साथ एक जनमत-सर्वेक्षण करवा कर उसके परिणाम भी संलग्न कर सकेंगे। इसके अलावे, सोशल-मीडिया पर भी एक सर्वेक्षण करवाया जा सकता है।

प्रस्तुत घोषणापत्र की बातों के अलावे किसी और मुद्दे पर निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री के लिए मंत्री-परिषद के 14 में से कम-से-कम 9 सदस्यों (दो-तिहाई) की सहमति लेना अनिवार्य होगा।

इस मंत्री-परिषद को सिर्फ परिषदकहा जा सकता है।

मंत्री-सभाः परिषद के सदस्यगण अपने-अपने विषय/क्षेत्र से जुड़े 5 सहयोगी चुनेंगे। इन पाँच सहयोगियों में से किसी एक को वे अपना उत्तराधिकारी भी नामित करेंगे। परिषद के सदस्य स्वयं देश के जिस अंचल से आयेंगे, उस अंचल को छोड़कर बाकी पाँच अंचलों से एक-एक सहयोगी को वे चुनेंगे। (प्रस्तुत घोषणापत्र के अध्याय- 19 में देश के कुल छह अँचलों की बात कही गयी है— उत्तर-पूर्वांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल।) परिषद के सदस्यों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने कम-से-कम तीन सहयोगियों की सहमति से ही कोई निर्णय लेकर उसे प्रधानमंत्री तक पहुँचायें।

परिषद के 70 सहयोगियों के समूह को मंत्री-सभा नाम दिया जायेगा और इसे सिर्फ सभाकहा जा सकेगा।

जटिल एवं महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श परिषदएवं सभाके संयुक्त अधिवेशनों में हुआ करेगा।

संयुक्त अधिवेशन के दौरान दो-तिहाई यानि 56— सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री के किसी निर्णय को वीटोभी कर सकेंगे, बशर्ते कि वह निर्णय प्रस्तुत घोषणापत्र की बातों से बाहर का हो।

 

परिषद/सभा के सदस्यों से अपेक्षाः परिषद/सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा रखी जायेगी कि वे प्रस्तुत घोषणापत्र और निम्न धारणाओं या विचारधाराओं के प्रति अपनी सहमति एवं प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगेः-

1. वर्तमान औपनिवेशिकव्यवस्था को हटाकर इसके स्थान पर एक मौलिक एवं भारतीय व्यवस्था कायम करना।

2. नयी कायम होने वाली व्यवस्था को नेताजी सुभाष और शहीद भगत सिंह के विचारों/सपनों के अनुरूप बनाना।

3. शोषण, दोहन और उपभोग पर आधारित वर्तमान अर्थनीति के स्थान पर समता, पर्यावरण-मित्रता और उपयोग पर आधारित अर्थनीति को अपनाना।

4. भारतीय श्रमशक्ति, भारतीय प्रतिभा और भारतीय संसाधनों पर पूर्ण विश्वास- कि इनके बल पर भारत को खुशहाल, स्वावलम्बी और शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

5. आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा गरीबों, कमजोरों एवं आम लोगों के प्रति फूल से भी कोमलऔर अमीरों, ताकतवरों एवं खास लोगों के प्रति वज्र से भी कठोररवैया अपनाते हुए नीतियाँ बनाना।

6. सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर विश्वास- अर्थात् स्थानीय स्वशासनको सुदृढ़ बनाना।

7. भारत के नेतृत्व में एक आदर्श विश्व-व्यवस्था की स्थापना करने के लिए प्रयास करना।

 

क्या यह घोषणापत्र पत्थर की लकीर है?

नहीं, इसमें आवश्यकतानुसार तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किये जायेंगे, मगर बदलाव नदी के बहते जल के समान होंगे- नदी के किनारे नहीं बदलते। प्रस्तुत घोषणापत्र में भी 1. देश की खुशहाली और 2. आम जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए ही बदलाव किये जायेंगे।

बदलाव जब प्रधानमंत्री करना चाहे, तो उसके लिए परिषद के 5 सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी; और बदलाव जब परिषद या सभा के सदस्य लाना चाहें, तो संयुक्त अधिवेशन में दो-तिहाई का बहुमत आवश्यक होगा।

 

नयी शासन-प्रणाली कैसे कायम होगी?

आम तौर पर यह माना जाता है कि भारतीय कौम एक मुर्दा कौम है, ज्यादातर भारतीय लकीर के फकीर होते हैं, बनी-बनायी लीक से हटकर कुछ नया सोचना पाप समझते हैं और किसी बड़े परिवर्तन के लिए वे जल्दी राजी नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि इसी देश में नेताजी सुभाष और भगत सिंह-जैसे क्रान्तिकारी भी पैदा होते हैं, इसलिए यह आशा की जा सकती है कि भारतीय नागरिकों व सैनिकों के बीच 2-4 प्रतिशत ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं, जो जागरूक हैं, देश के वर्तमान एवं भविष्य को लेकर सोच-विचार करते हैं और जो यह मानते हैं कि देश की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

यही 2-4 प्रतिशत नागरिक व सैनिक अगर चाह लें, तो 10 वर्षों के लिए उपर्युक्त शासन-प्रणाली को कायम करने का रास्ता निकाला जा सकता है— कुछ उसी तरह, जैसे बर्फ के पिघलने के बाद पानी अपना रास्ता स्वयं खोज लेता है।

प्रस्तावना

 सड़े हुए पुरातन से चिपके रहना मोह है मित्रों! चारों तरफ से दुर्गन्ध आ रही है। समाज-व्यवस्था हो, शासन-व्यवस्था हो, शिक्षा-व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो। हर तरफ से सड़ान्ध की बदबू आ रही है। यहां तक कि रिश्तों से भी, परिवार और परिवार के सदस्यों से भी। कितना भी ढकने-दबाने-छिपाने का प्रयास करो, सड़ी हुई भ्रष्ट व्यवस्था सभी सीमाओं को पार कर हमारी आँखों के सामने स्पष्ट है।

समाज की धरती सड़ चुकी है। पुराने की अच्छाई मर चुकी है। गन्दगी बच गयी है सिर्फ, जो जहर घोल रही है। विषाक्त कर रही है वातावरण को। विजनके अभाव में इस सड़े हुए पुराने से कॅम्प्रोमाइजेजकर हम काम चला रहे हैं। वह भी किसी तरह।

तोड़ने के लिए तोड़ना सेन्सलेस डिस्ट्रक्शन है, निरर्थक संहार है। लेकिन नया बनाने के लिए पुराने को तोड़ना निर्माण है, सृजन की प्रक्रिया है। नया बने, तो पुराना टूटेगा ही। लेकिन यह टूटना मीनिंगफुल है, सेन्सिबल है। तोड़ने के उपकरण अलग होते हैं, बनाने के अलग। ताकत दोनों में चाहिए। तोड़ने और बनाने, दोनों में ताकत की जरूरत पड़ती है। लेकिन बनाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह है विजन, नये की रूपरेखा। अगर आपका विश्वास हो कि तोड़ने के लिए नहीं तोड़ा जा रहा, बनाने के लिए तोड़ा जा रहा, तो हमको, आपको और सारे समाज को यह काम करना चाहिए। अपना तात्कालिक फायदा देखने की आदत बहुतों को है। इसलिए पुराने से चिपके रहने में जिन्हें फायदा है, वे तो तोड़ने का विरोध करेंगे ही।

और अगर नयी व्यवस्था से साधारण निरीह लोगों को फायदा होनेवाला हो, तो वे थोड़े-से लोग, जिनके हाथ में सत्ता है, धन-सम्पत्ति केन्द्रित है, विरोध करेंगे ही।

अभी हाल में ही इण्टरनेटपर पढ़ा कि मात्र पच्चासी लोग पृथ्वी की आधी सम्पत्ति के मालिक हैं। विश्व की प्रसिद्ध डेवलपमेण्ट संस्था ऑक्सफैमकी रिपोर्ट है यह। शीर्षक है- वर्किंग फॉर द फ्यूचर। जिस व्यवस्था के फलस्वरूप ऐसा असन्तुलन (इम्बैलेन्स) खड़ा हुआ है, उसे तो मुहूर्त भर के लिए भी सहन नहीं करना चाहिए। जड़ से निर्मूल कर, उखाड़ कर ऐसी व्यवस्था को फेंक देनी चाहिए कि भविष्य में दुबारा ऐसी गलती हमसे न होने पाये।

1947 का अनफिनिश्ड एजेण्डा है मित्रों। उस समय आजादी की लड़ाई से थके-मांदे लोग पुराने को ही स्वीकार कर, दक्षिण एशिया की अपनी सामाजिक विशिष्टताओं की उपेक्षा कर तात्कालिक सन्तुष्टि को ही प्राथमिकता दे बैठे। नये के निर्माण की जद्दोजहद नहीं उठा सके। शायद थक गये थे वे लोग।

आजादी की लड़ाई थकाने वाली हो गयी थी। गाँधी-विनोबा की बातें भी अनसुनी हो गयी। 1952 के प्रथम आम चुनाव ने नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश, लोहिया, रामनन्दन-जैसे परिवर्तन के नायकों को रिजेक्ट कर दिया था। सोशलिस्ट पार्टी, जिसके पास नये का विजन-डॉक्युमेण्ट था, रिजेक्ट हो चुकी थी। तब से 66 साल बीत चुके हैं। हम कॅम्प्रोमाइजेज करते गये। अपने संविधान और व्यवस्था में चिप्पियाँ लगाते गये। लेकिन मौलिक रूप से ढाँचा वही पुराना था।

नयी समाज-व्यवस्था, नयी शासन-व्यवस्था, नयी शिक्षा-व्यवस्था, सब कुछ नया। पुराने को अलविदा कहना ही होगा मित्रों। पुराना अब किसी काम के लायक ही नहीं रहा। इतना ही नहीं, पुराना जहर घोल रहा है।

सब कुछ नया हो, मंगलकारी हो सबके लिये, इसका उत्साह आपके दिल में हो मित्रों। पुराने को तोड़ कर नया बनाने के लिए विश्वास की जरूरत होगी और आवश्यकता पड़ेगी आपसी भाईचारे की, प्रेम-स्नेह और संवेदनशीलता की। जगत का नाथ जगन्नाथ हमारे अन्तर में हो, तो उसकी ताकत के सहारे हम नया बना लेंगे।

और, सिर्फ अपने समाज, देश को बदलने की बात नहीं, सिर्फ अपने यहाँ नये को निमंत्रण देने की बात नहीं है। विनोबा का नारा था थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। अपना घर नया कर लें। फिर पूरी दुनिया बदलनी होगी न। शेष दुनिया भी तो नया खोज रही है मित्रों।

लेकिन, फिलहाल अपना घर, अपना समाज, अपना देश। नये प्रारूप को अपने यहां स्थापित कर लें। फिर पूरी दुनिया को देंगे वह प्रारूप। पुराना तोड़े बिना नया बनता नहीं। पुराने से मोह न करें मित्रों, वह सड़ चुका है।

(आध्यात्मिक चिन्तक, तपस्वी, प्रचार से नितान्त दूर, अकेले साधना में लगे उदय राघव जी के विचार दैनिक प्रभात खबरमें दिनांक 2 अप्रैल 2014 को प्रकाशित हुए थे। वहीं से उद्धृत।)

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मौजूदा अर्थव्यवस्था उपभोग पर आधारित है। लोग सोचते हैं कि और अच्छा जीवन हो, सारी सुख-सुविधाएं मिलें, भले ही पर्यावरण पर और दूसरों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता हो।

ऐसे हालात को बदलने के लिए ही एक वैकल्पिक मॉडल की जरूरत है, जिसमें उपभोक्तावाद न हो। भारत ही ऐसा देश है, जो यह मॉडल दे सकता है।

भारत, चीन, ब्राजील- जैसे बड़े देशों में सिर्फ भारत के पास ही वैकल्पिक आर्थिक मॉडल देने की क्षमता है। भारत में इतने संसाधन हैं कि यहाँ सभी को बुनियादी सुविधा मिल सकती है। इससे वैश्वीकरण के दौर में भारत अलग-थलग नहीं पड़ेगा।

आज आयात काफी अधिक क्यों है, क्योंकि हम फिजूलखर्ची कर रहे हैं। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्याप्त नहीं है। लोग निजी कार की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगें, तो पेट्रो-पदार्थ की खपत दस गुनी कम हो जायेगी।

पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली अत्यंत महँगी होती जा रही है। विधायकों और सांसदों की विलासित बढ़ती जा रही है। नेताओं की सुरक्षा पर खर्चे बढ़े हैं। अरबपति सांसदों की संख्या बढ़ रही है। राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपये के चन्दे मिल रहे हैं। यह धनतंत्र है या लोकतंत्र? धनतंत्र के सहारे देश का भला कैसे हो सकता है?

भारत में राजनेता अपने-आप को शासक मानते हैं, जबकि यूरोप तथा अमेरिका में नौकरशाह और राजनेता खुद को पब्लिक-सर्वेण्ट मानते हैं।

पूरी व्यवस्था कुछ लोगों के हाथों में सिमट गयी। देश में संभ्रान्त वर्ग केन्द्रित नीति अपनायी गयी। इससे संसद में करोड़पति सांसद आने लगे। राजनीतिक पार्टियाँ अमीरों का संगठन बन कर रह गयीं।

असल में, विकास का मौजूदा मॉडल सही नहीं है। यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि धनतंत्र है। इसी धनतंत्र के कारण नक्सलवाद फैल रहा है। सत्ता के लिए आम लोगों की बुनियादी जरूरतों की बजाय कॉरपोरेट के हित महत्वपूर्ण हो गये हैं....

मौजूदा शासन प्रणाली और सोच को बदलने की जरूरत है।

(जे.एन.यू. के प्रोफेसर अरूण कुमार का विस्तृत साक्षात्कार 3 अगस्त 2013 के प्रभात खबरमें प्रकाशित हुआ था। उसी के कुछ अंश।)

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...एक-दो सौ सालों में विशाल नगरीय व्यवस्थाएं ऊर्जा एवं पर्यावरण संकट की वजह से खत्म हो जायेंगी। आवागमन की व्यवस्था भी ध्वस्त हो जायेगी। ये चीन की दीवार और मिश्र के पिरामिड की तरह खण्डहर बनकर नुमाइश की चीजें बन जायेंगी।

...जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, उससे अब किसी परमाणु युद्ध की जरूरत नहीं है। औद्योगीकरण ही विश्व को बर्बाद करने के लिए काफी है। पर्यावरण की जो स्थिति बन रही है, उससे कहीं-न-कहीं हम लोग उस स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

(7 जून 2012 के प्रभात खबरमें प्रकाशित वरिष्ठ समाजवादी चिन्तक सच्चिदानन्द सिन्हा के साक्षात्कार से उद्धृत।)

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कहीं आपने भारत के किसी दल या राजनीतिक खेमे में यह चर्चा सुनी कि इस देश को महान बनाने का दस्तावेज हमने तैयार किया है; हम इस राष्ट्रीय बहस चला रहे हैं; हम गाँव-गाँव जायेंगे, घर-घर जायेंगे और राजनीति में नयी इबारत लिखेंगे?

भारतीय राजनीति सड़ गयी है। इसकी मौजूदा लाश को तुरन्त दफना देना ही शुभ होगा। इसमें नयी हवा, नयी ऊर्जा चाहिए। नयी सृष्टि, नये विचार की ताकत चाहिए और नया खून चाहिए, तब शायद कहीं मौलिक ढंग से अपनी चुनौतियों को हम देख-समझ पायेंगे।

(7 अक्तूबर 2012 के प्रभात खबरमें सम्पादक हरिवंश जी ने लिखा था।)

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हालाँकि लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि जब देश में अधिकतर नेता भ्रष्ट हैं और अधिकतर पार्टियाँ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में तब्दील हो चुकी हैं, तो जनता के पास विकल्प क्या होगा? विकल्पहीनता का प्रश्न भारतीय मानस को मथता रहता है। लेकिन एक सच यह भी है कि प्रत्येक का विकल्प हमेशा ही मौजूद रहता है, भले ही अवाम उसे पहचानने में देरी करे। कार्ल मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की परिभाषा में लिखा है कि आदमी कुछ करे या नहीं करे, नियति चुपचाप बैठी नहीं रहती है। वह हमेशा घटनाओं के संघर्ष से कुछ न कुछ नया करती रहती है।मार्क्स की यह परिभाषा वैसे दम्भी दलों और नेताओं के लिए एक सबक है, जो समझते हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है!

प्रचण्ड वेग से बहती धारा अपना रास्ता स्वयं खोज लेती है। इसी प्रकार, भारतीय राजनीति की कोई अनजान धारा सभी दम्भी विकल्पों को ध्वस्त कर दे, तो कोई आश्चर्य नहीं। और यही एक सच्चे लोकतंत्र की विशेषता भी है।

(3 जनवरी 2013 के प्रभात खबरमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु जी का एक आलेख प्रकाशित हुआ था। उसी का अन्तिम पाराग्राफ है यह।)

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प्रसन्नता की बात है कि क्रोनी पूँजीवाद (चहेतों को लाभ पहुँचाने वाला यानि लँगोटिया पूँजीवाद) ज्यादा समय तक टिकता नहीं। क्रोनी पूँजीवाद से निबटने का रास्ता क्रान्ति का है। सरकार के सामने विकल्प है कि क्रोनी पूँजीवाद को स्वयं त्याग दे या फिर क्रान्ति का सामना करे।

(22 जनवरी 2013 के प्रभात खबरमें प्रकाशित डॉ. भरत झुनझुनवाला के आलेख से उद्धृत।)

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मैं तो केवल सर्वनाश देख सकता हूँ। भविष्य में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पर समाज विचलित हो रहा है। जनता की नाराजगी बढ़ रही है। मेरा मानना है कि संसद वर्तमान स्थिति को रोकने की हालत में नहीं है। सभी पार्टियाँ इन नीतियों (उदारीकरण) की समर्थक हैं, और सांसदों में सड़क पर आने का दम नहीं है।

मुझे तो लगता है कि एक लाख लोग अगर संसद को घेर लें, तो शायद कुछ हो।

(30 जुलाई 1998 के जनसत्तामें प्रकाशित वयोवृद्ध अर्थशास्त्री डा. अरुण घोष (अब दिवंगत) के साक्षात्कार से उद्धृत अंश।)

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हमारे देश की सभी संस्थाएं (इंस्टीट्यूशन्स) खोखली हो चुकी हैं और संविधान भी शक्तिहीन हो चुका प्रतीत होता है।

हमारे सांसदों की बड़ी संख्या की आपराधिक पूर्ववृत्ति है। हमारे ज्यादातर नेताओं को भारत से सच्चा प्यार नहीं है। वे ऐसे दुष्ट हैं, जो सुधर नहीं सकते। वे देश को लूटने में लगे हैं। वह देश का धन विदेशी बैंकों के गुप्त खातों में जमा कर रहे हैं। धार्मिक और जातीय दंगे भड़का कर सांप्रदायिक और जातिगत वोटबैंक बनाते हैं। बड़े स्तर पर हमारी अफसरशाही (ब्यूरोक्रेसी) भ्रष्ट हो चुकी है। और दुख की बात है कि यही स्थिति न्यायपालिका के एक हिस्से की भी है, जो किसी मामले के निपटारे में अधिक और असामान्य समय लेती है। सामन्तों के द्वारा हमारे लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है और अब अधिकांश जगहों पर धार्मिक और जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं। किसी को भी उम्मीदवार के गुणों की परवाह नहीं है।

भारत में भयानक गरीबी है, व्यापक बेरोजगारी है, व्यापक कुपोषण है। आम जनता के बड़े हिस्से के लिए स्वास्थ्य सेवा नदारद है। हमारे आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। खाद्य-पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत के कई हिस्सों- विदर्भ, गुजरात आदि- में किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव जारी है। कई इलाकों में ऑनर किलिंग, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या रोज की आम घटनाएँ हो चुकी हैं। ज्योतिष और अन्धविश्वास चरम पर है, यहाँ तक कि पढ़े-लिखेकहे जानेवाले लोगों के बीच भी। फर्जी बाबा भोले-भाले आम लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं। भारत में हर चीज प्रदूषित है। भारत के ज्यादातर शहर नरक बन चुके हैं- बिल्कुल नहीं रहने लायक।

और हमारे नेता, हमारे रहबरनीरो की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो रोम जलने के दौरान बाँसुरी बजाने में मस्त था; या फिर, फ्राँसीसी क्रान्ति के पूर्व बोर्बोन्स की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे याद आता है 20 अप्रैल 1653 का दिन, जब ऑलिवर क्रॉमवेल अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश संसद में घुसा था और वहां मौजूद सदस्यों से उसने कहा थाः

यह मेरे लिए सही मौका है, आपके बैठने की इस जगह को खत्म कर देने का, जिसे आपने हर तरह से अपमानित किया है, अपनी बुरी आदतों से अपवित्र किया है। आप अराजक लोग हैं। अच्छी सरकार के दुश्मन हैं। किराये के टट्टू हैं। अभागों के झुण्ड हैं। आप चाहते हैं कि इसाउ आपके देश को आलुओं के भाव बेच दे, जैसे चन्द रुपयों के लिए जूडस ने अपने प्रभु को धोखा दिया था।

क्या आपके अंदर एक भी अच्छा गुण बचा है? क्या ऐसा एक भी अवगुण बचा है, जो आपमें नहीं है? आप तो उतने धार्मिक भी नहीं रहे, जितना मेरा घोड़ा है। सोना आपका भगवान है, रिश्वत के लिए आप में से किसने अपना विवेक नहीं खत्म कर डाला है? क्या आपके बीच ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसे राष्ट्रमण्डल की बेहतरी की जरा-सी भी चिन्ता है? आप अनैतिक लोग! क्या आपने इस पवित्र स्थल को अपवित्र नहीं किया है? आपके अनैतिक सिद्धान्तों और दुष्ट कारनामों ने इस ईश्वर के मंदिर को चोरों के अड्डे में तब्दील नहीं कर दिया है?

आपलोग पूरे राष्ट्र के लिए अप्रिय और असह्य हो गये हैं। आपको जनता ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए यहां रखा था, और आप यह सब भूल गये। इसलिए, इन सस्ते-चमकते आभूषणों को छीन लो और दरवाजों को बन्द कर दो। किसी अच्छी चीज के लिए आप यहां बहुत देर तक बैठ लिये। मैं कहता हूँ- हटिए। ईश्वर के लिए यहां से जाईए।

सैनिकों ने एसेम्बली हॉल से सभी सांसदों को बाहर निकाल दिया और फिर वहां ताला लगा दिया। मुझे लगता है कि भारतीय संसद का भी यही हाल होनेवाला है। व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन अब जरूरी हो गया है। अब टालमटोल नहीं चलेगा। संविधान अब शक्तिहीन हो गया है। भारत की पूरी व्यवस्था, हमारे इंस्टीट्यूशन्स समेत, एक ऐसे मकान की तरह हो गया है, जो पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण है। पुनरुद्धार से कुछ भी हासिल नहीं होगा। पहले इसे ध्वंस करें, फिर नवनिर्माण, यही समय की पुकार है। हमें नयी न्यायोचित समाज व्यवस्था बनानी है, जहां सिर्फ मुट्ठी भर नहीं, बल्कि हर एक इन्सान एक अच्छी जिंदगी जिये।

लेकिन इसे इस व्यवस्था के भीतर से हासिल करना मुमकिन नहीं है। हमारे देश की समस्याओं का समाधान इस व्यवस्था के बाहर है। इसका मतलब हुआ कि हमें एक किस्म की फ्राँसीसी क्रांति करनी होगी।

(सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व-न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजु का एक विशेष आलेख 23 अगस्त 2015 के प्रभात खबरमें अनूदित होकर प्रकाशित हुआ था- मूल आलेख अँग्रेजी समाचार पत्रिका आउटलुकके स्वाधीनता दिवस विशेषांक’ 2015 में छपा था। उसी के कुछ अंश।)

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अन्त में, 29 जुलाई 2012 के प्रभात खबरमें प्रकाशित डॉ. एन.के. सिंह के आलेख आने ही वाला है धरती का टिपिंग प्वाइण्टका जिक्र, जिसमें बताया गया था कि धरती के 43 प्रतिशत जंगल समाप्त हो चुके हैं; 2025 तक 50 प्रतिशत जंगल समाप्त हो जायेंगे। इसके बाद हम चाह कर भी अपने पर्यावरण को पहले-जैसा नहीं बना पायेंगे। इसे वैज्ञानिकों ने ‘Point to No return’ कहा है।

यानि, हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है!

1. शासन-प्रशासन

 शासन

1.1 देश में दस वर्षों के लिए कायम होने वाली नयी शासन-प्रणाली ‘भारतीय राष्ट्रीय सरकार’ को प्रस्तुत घोषणापत्र में अब से सिर्फ राष्ट्रीय सरकारकहा जायेगा।

1.2 राष्ट्रीय सरकार के सभा भवन, सत्र तथा कार्यवाही का विस्तृत विवरण परिशिष्ट- में दिया जा रहा है, जो काफी हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र’-जैसा होगा।

1.3 राष्ट्रीय सरकार के पहले सत्र की पहली बैठक में चार महत्वपूर्ण घोषणाएं जारी की जायेंगी— नये राष्ट्र, नये संविधान, नयी व्यवस्था तथा भावी लोकतांत्रिकचुनावों पर।

1.4 नये राष्ट्र की घोषणाः 1947 के सत्ता-हस्तान्तरण अधिनियमको रद्द करते हुए तथा राष्ट्रमण्डल’ (कॉमनवेल्थ) की सदस्यता का परित्याग करते हुए 21 अक्तूबर 1943 के दिन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्थापित स्वतंत्र भारत की अन्तरिम सरकारको वैधानिक मान्यता दी जायेगी और नेताजी को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधान- सांकेतिक ही सही- माना जायेगा। (ऐसा होने से 21 अक्तूबर हमारा स्वतंत्रता दिवस बन जायेगा। वर्तमान स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की वास्तविकता जानने के लिए कृपया परिशिष्ट- देखें।)

1.5 नये संविधान की घोषणाः देशभर के विद्वानों को लेकर एक संविधान महासभाके गठन की घोषणा की जायेगी, जो नागरिकों से विचार मँगवाकर भारत-भारतीय-भारतीयता, शासन-प्रशासन, राष्ट्र-राज्य सम्बन्ध, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध, मानवता, न्याय इत्यादि से जुड़े मूलभूत, शाश्वत एवं सार्वभौमिक सिद्धान्तों के आधार पर एक नये संविधान का प्रारूप बनायेगी, इस प्रारूप पर देशभर में बाकायदे विचार-मन्थन होगा, आवश्यकतानुसार संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया जायेगा और अन्त में, 60 प्रतिशत से ज्यादा नागरिकों की सहमति से— जाहिर है, ‘जनमत संग्रहके बाद- इसे लागू किया जायेगा। (विशेष: 1. संविधान जब भी बनकर तैयार हो, इसे लागू 26 जनवरी के दिन ही किया जायेगा— इस प्रकार, यह दिन हमारा गणतंत्र दिवसबना रहेगा, 2. जब तक नया संविधान तैयार नहीं होता, वर्तमान संविधान के नीति-निदेशक तत्वप्रभावी रहेंगे, 3. संसद से पारित होने वाले कानून संविधान में दर्ज सिद्धान्तों की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए— यह देखना न्यायपालिका का काम होगा और 4. पारित कानूनों की एक अलग संहिता बनेगी।)

1.6 नयी व्यवस्था की घोषणाः प्रस्तुत घोषणापत्र में एक नये सरकारी वेतनमान का (अध्याय- 8 में) जिक्र है, उसी के तहत लाखों की संख्या में युवाओं की बहाली करते हुए, उन्हें नये ढंग से प्रशिक्षित करते हुए उन्हीं के बल पर नयी ‘भारतीय राष्ट्रीय’- सैन्य, नागरिक (प्रशासन), पुलिस, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि सेवाओं के गठन की घोषणा की जायेगी। (विशेष: 1. जब तक भारतीय राष्ट्रीयसेवाओं के गठन का काम पूरा नहीं होता, वर्तमान औपनिवेशिकसेवाएं काम करती रहेंगी, 2. जैसे-जैसे भारतीय राष्ट्रीयसेवाओं के गठन का काम पूरा होते जायेगा, ‘औपनिवेशिकसेवाओं को समाप्त किया जायेगा और 3. औपनिवेशिकसेवाओं के कर्मी नये वेतनमानको अपनाते हुए राष्ट्रीय सेवाओंमें शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगे।)

1.7 भावी लोकतांत्रिक चुनावों की घोषणाः एक आदर्श चुनाव-व्यवस्था के तहत भावी लोकतांत्रिक चुनावों के लिए बाकायदे तिथियों की घोषणा की जायेगी- पाँचवें वर्ष में ग्राम-पंचायतों एवं वार्ड परिषदों के गठन के लिए; सातवें वर्ष में (प्रखण्ड-स्तरीय) जनसंसदोंके गठन के लिए; नवें वर्ष में विधानसभाओं के गठन तथा मुख्यमंत्रियों के चयन के लिए और दसवें वर्ष में राष्ट्रीय संसद के गठन और प्रधानमंत्री के चयन के लिए। (कृपया अध्याय- 20 से 26 देखें।)

1.8 पहले सत्र की पहली बैठक में ही भारतीय जनता की ओर से द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में नेताजी सुभाष की मदद करने के लिए जर्मनी और जापान राष्ट्रों के प्रति आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया जायेगा।

1.9 कायदे से, राष्ट्रीय सरकार के गठन के तुरन्त बाद ही राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर वहाँ भी राष्ट्रीय शासन लागू किया जाना चाहिए, मगर जनता की चुनी हुई सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा करने का अवसर देते हुए राज्य सरकारों को वेतन-भत्तों-सुविधाओं तथा फिजूलखर्ची में कटौती करते हुए घाटे का बजट नहीं बनाने का निर्देश दिया जायेगा; मगर साथ ही, लगातार तीसरे वर्ष घाटे का बजट पेश करने वाली राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया जायेगा।

 

प्रशासन

1.10 प्रशासन, पुलिस, सेना तथा न्यायपालिका में ईमानदार, कर्मठ एवं सच्चरित्र छवि रखने वाले कार्यरत उच्चाधिकारियों को आमंत्रित कर भारतीय राष्ट्रीय सचिवालयका गठन किया जायेगा। (राष्ट्रीय सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को अमली जाम पहनाने की जिम्मेवारी इस सचिवालय की ही होगी।)

1.11 इसके विपरीत, प्रशासन, पुलिस, सेना तथा न्यायपालिका में दागदार छवि रखने वाले उच्चाधिकारियों को लम्बी छुट्टी पर भेज दिया जायेगा। (छुट्टी के दौरान उन्हें सिर्फ मूल वेतनदिया जायेगा।)

1.12 ईमानदार व दागदार छवि वाले उच्चाधिकारियों की सूची सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग और नागरिक अधिकार संगठनों से मँगवायी जायेगी। (नागरिक भी ऐसे अधिकारियों की सूचना इन संस्थाओं को दे सकेंगे।)

1.13 नागरिक (प्रशासनिक) अधिकारियों को सिर्फ प्रशासनिक विभागों का मुखिया बनाया जायेगा; दूसरे विभागों वे सिर्फ प्रशासनका काम देखेंगे; किसी भी विभाग का मुखिया उस विभाग के विषय के किसी विशेषज्ञ को ही बनाया जायेगा— कृपया ‘परिषिष्ट- इ’ देखें— वहाँ नयी खोज या नया आविष्कार करने वाले, किसी क्षेत्र/विधा में देश का नाम रोशन करने वाले और ओलिम्पिक खिलाड़ी को बाकायदे अधिकारी बनाने का जिक्र है।  

1.14 ‘भारतीय राष्ट्रीय नागरिक सेवाओं’ (अब का आई.ए.एस.) की परीक्षाओं में उन्हीं युवाओं को शामिल होने दिया जायेगा, जिन्होंने सामाजिक कार्यों’, ‘सांस्कृतिक गतिविधियोंऔर साहसिक अभियानोंमें भाग लिया हो। (विशेष: आगे चलकर सामाजिक कार्य के रूप में बेसहारों के लिए स्थापित होने वाले आश्रयों (क्रमांक- 29.4) में स्वयंसेवा’; सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में प्रतिवर्ष बसन्त एवं शरत् ऋतु में आयोजित होने वाले भारतीय सभ्यता-संस्कृति उत्सवों (क्रमांक- 54.6) में भागीदारी, और साहसिक अभियान के रूप में साइकिल पर देशाटन (क्रमांक- 52.4) को अनिवार्य किया कर दिया जायेगा।)

1.15 पुलिस द्वारा नागरिक या नागरिक समूह पर बल-प्रयोग करने और नागरिकों की गिरफ्तारी/हिरासत से पहले न्यायपालिका (या सतर्कता-मजिस्ट्रेट’- जिक्र अध्याय- 5 में) की अनुमति अनिवार्य कर दी जायेगी।

1.16 घोषित, संगठित, भूमिगत तथा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी या इनपर बलप्रयोग के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी; बल्कि इनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर इन सबको सलाखों के पीछे पहुँचाया जायेगा।

1.17 आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स अगले आदेश तक के लिए निलम्बित करते हुए वैध-अवैध सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र जमा/जब्त किये जायेंगे- हालाँकि वैध हथियारों के मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी।

2. अलगाववाद, आतंकवाद तथा भेद-भाव के खिलाफ

 अलगाववाद

2.1  देश के नागरिक क्षेत्रोंमें तैनात सैनिकों/अर्द्धसैनिकों को वापस बैरकों में बुला लिया जायेगा- चाहे वे क्षेत्र मणिपुर के हों या काश्मीर के, या देश के किसी भी हिस्से के।

2.2  देश के सभी अलगाववादी, अतिवादी एवं हथियारबन्द समूहों के खिलाफ पुलिस/सैन्य कार्रवाई स्थगित करते हुए उनसे यह पूछा जायेगा कि वे भारत-भारतीय-भारतीयता के प्रति सम्मान एवं प्रेम की भावना रखते हैं या नहीं- ?

2.3  जिन समूहों का उत्तर हाँमें होगा, उनके नेताओं से बातचीत की जायेगी और संविधान के नीति-निदेशक तत्वों तथा प्रस्तुत घोषणापत्र की घोषणाओं के दायरे में— जहाँ तक सम्भव होगा— उनकी माँगों को मान लिया जायेगा।

2.4  जिन समूहों का उत्तर नहींमें होगा, या जो उत्तर नहीं देंगे, उनपर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

 

आतंकवाद

2.5  आतंकवाद के खिलाफ एक एकीकृत कमान का गठन किया जायेगा, जिसके अन्दर गुप्तचर विभाग, कमाण्डो बल तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट इत्यादि होंगे- इस प्रकार, अपनी खुद की सुरक्षा/प्रतिरक्षा व्यवस्था, सूचना तंत्र तथा आतंकवादियों को सजा देने की व्यवस्था को चाक-चौबन्द एवं चुस्त-दुरुस्त बनाया जायेगा।

2.6  आतंकवादियों के साथ कभी भी, किसी भी कीमत पर बातचीत या समझौता नहीं करने की नीति अपनायी जायेगी।

 

भेद-भाव

2.7  चूँकि राष्ट्रीय सरकार अपने सभी नागरिकों को एक समान मानेगी, अतः जो कोई भी अपने विचारों या कार्यों से देश के अन्दर जन्म, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी तरह का भेद-भाव, ऊँच-नीच, उन्माद, वैमनस्य इत्यादि पैदा करने की कोशिश करेगा— वह बाद में अगर क्षमायाचना करता है— तो उसे पहली बार में चेतावनी, दूसरी बार में जुर्माने तथा तीसरी बार में 3 महीनों के निर्वासनकी सजा दी जायेगी और अगर वह क्षमायाचना से इन्कार करता है और अपने दकियानूसी एवं कट्टरपन्थी विचारों पर कायम रहता है, तो उसे पहली बार में ही निर्वासनकी सजा दी जायेगी, जो उसके द्वारा क्षमायाचना करने तक जारी रहेगी।

2.8  कहने की आवश्यकता नहीं, निर्वासन के लिए या तो अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह के एक निर्जन टापू को चुना जायेगा, जहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध रहेंगी— पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये बिना; या फिर, अण्डमान सागर में किसी पुराने जलजहाज को जेलखाने का रूप दिया जायेगा।

3. ‘भ्रष्ट-चौकड़ी’ का निर्वासन

 3.1  अण्डमान में 4 या अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना कर (क) राजनेताओं, (ख) उच्चाधिकारियों, (ग) पूँजीपतियों तथा (घ) माफिया सरगनाओं से जुड़े भ्रष्टाचार-सम्बन्धी तथा आपराधिक मामलों को वहाँ स्थानान्तरित किया जायेगा।

3.2  इन मामलों के अभियुक्तों को भी वहाँ नजरबन्द (माफिया के मामले में कैद) किया जायेगा।

3.3  प्रत्येक विशेष न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन वरिष्ठ न्यायाधीश एक-एक ज्यूरी की मदद से इन मामलों की सुनवाई करेंगे।

3.4  अखबारों तथा सोशल मीडिया पर बेबाक, पूर्वाग्रहरहित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने विचार रखने वाले जागरूक नागरिकों का चयन ज्यूरी के सदस्यों के रूप में किया जायेगा। (इसके लिए पूर्व-न्यायाधीशों की एक समिति बनायी जायेगी, जो ऐसे नागरिकों द्वारा विगत एक वर्ष के दौरान लिखे गये आलेखों का अध्ययन करने के बाद उनका चयन ज्यूरी के सदस्य के रूप में किया करेगी।)

3.5  संक्षिप्त सुनवाई के बाद ज्यूरी के कम-से-कम 7 सदस्यों तथा 2 न्यायाधीशों द्वारा दोषी समझे गये अभियुक्तों को 12 वर्षों के लिये निकोबार के एक टापू पर निर्वासित जीवन बिताने के लिये भेज दिया जायेगा- बेशक, उनके नागरिक अधिकारों को निलम्बित करते हुए।

3.6  जाहिर है, निर्दोष साबित होने वाले अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया जायेगा।

3.7  इन अदालतों में अधिकतम 2 वषों के अन्दर फैसले का आना अनिवार्य होगा।

3.8  इस विशेष अदालत के सामने आत्म-समर्पण न करने वाले (राजनेता, उच्चाधिकारी, पूँजीपति) अभियुक्तों को न केवल नागरिक सुविधाओं (पानी, बिजली, फोन, बैंकिंग, ड्राइविंग इत्यादि) से वंचित कर दिया जायेगा, बल्कि उनकी जान-माल की रक्षा का दायित्व लेने से भी राष्ट्रीय सरकार इन्कार कर देगी।

3.9  इसी प्रकार, जो माफिया सरगना आत्म-समर्पण नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कमाण्डो दस्तों को उतारा जायेगा और जाहिर है कि इस कमाण्डो कार्रवाई में उनकी जान जाने की ही आशंका ज्यादा रहेगी।

(टिप्पणीः बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये निकोबार द्वीपसमूह के किसी एक टापू पर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जायेगी, जहाँ निर्वासन काटा जा सके; या फिर, वहीं पर किसी पुराने बड़े जलजहाज को जेलखाने का रूप दिया जायेगा।)

4. उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण

 4.1  पुलिस, प्रशासन, सेना/अर्द्धसैन्य बल, न्यायपालिका तथा विधायिका के अन्दर उच्च एवं सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के आचरण पर नजर रखने के लिए ‘भारतीय राष्ट्रीय लोकपाल सेवा’ का गठन किया जायेगा, जिसकी निम्न विशेषताएं होंगीः

(क) प्रारम्भ में पुलिस, प्रशासन, सेना/अर्द्धसैन्य बल, न्यायपालिका तथा विधायिका से एक-एक बेदाग चरित्र वाले अवकाशप्राप्त नागरिकों को लेकर इस संस्था का गठन किया जायेगा।

(ख) इस संस्था में मुख्य लोकपालोंकी संख्या तो पाँच ही रहेगी, मगर उनके नीचे लोकपालों का एक कार्यबल होगा, जिसमें 21 से 101 तक सदस्य (व्यस्तता के आधार पर) हो सकेंगे।

(ग) पुलिस, प्रशासन, सेना/अर्द्धसैन्य बल, न्यायपालिका तथा विधायिका के सर्वोच्च एवं उच्च पदाधिकारियों एवं राजनेताओं के आचरण पर यह संस्था नजर रखेगी तथा उनके आचरण से सम्बन्धित तथ्यों, आँकड़ों, सबूतों का संकलन एवं विश्लेषण करेगी।

(घ) नागरिक अपनी ओर से भी अपने नाम के साथ या गुमनाम रहकर ऐसी जानकारियाँ भेज सकेंगे; साथ ही, जरूरत पड़ने पर लोकपाल सेवा द्वारा जनमत-सर्वेक्षणभी करवाया जा सकेगा।

(ङ) प्रत्येक राज्य में भी लोकपाल सेवा की एक-एक इकाई होगी, जो राज्यों के सर्वोच्च एवं उच्च पदाधिकारियों के आचरण पर नजर रखेगी।

(च) थाना स्तर पर इस प्रकार की जो इकाई होगी, उसे लोकपाल सेवा न कहकर अगले अध्याय में सतर्कता-मजिस्ट्रेटकहा जा रहा है— ये मजिस्ट्रेट आम तौर पर जन-शिकायतों का निवारण करते हुए निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करेंगे।

(छ) ‘भारतीय राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो’ (आज की सी.बी.आई. के स्थान पर गठित होने वाली नयी संस्था), राज्यों के अन्वेषण ब्यूरो तथा अन्यान्य सभी सरकारी जाँच एजेन्सियाँ उपर्युक्त लोकपाल संस्था के निर्देशानुसार कार्य करेंगी।

(ज) यह संस्था प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसमें अच्छा आचरण रखने, कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने तथा नागरिकों/मातहतों की आकांक्षाओं पर खरे उतरने वाले पदाधिकारियों एवं राजनेताओं के नाम सफेद सूचीमें दर्शाये जायेंगे।

(झ) इसके विपरीत, खराब आचरण रखने, कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने तथा नागरिकों/मातहतों को परेशान करने वाले अधिकारियों एवं राजनेताओं के नाम काली सूचीमें दर्शाये जायेंगे।

(ञ) जिन अधिकारियों एवं राजनेताओं के बारे में यह आशंका होगी कि वे किसी किस्म के भ्रष्टाचार या अपराध में लिप्त हैं, उनके नाम लाल सूचीमें दर्ज किये जायेंगे।

(ट) बाकी बचे सर्वोच्च/उच्च पदाधिकारियों एवं राजनेताओं को अपने-आप भूरी सूचीमें दर्ज मान लिया जायेगा।

(ठ) सफेद सूचीमें लगातार 3 बार, या कुल-मिलाकर 5 बार दर्ज होने वाले अधिकारियों एवं राजनेताओं को 5 वर्षों के लिए लोकपाल सेवा में शामिल किया जा सकेगा।

(ड) इसके विपरीत, ‘काली सूचीमें लगातार 3 बार, या कुल-मिलाकर 5 बार दर्ज होने वालों को (सरकार द्वारा) तत्काल प्रभाव से 5 वर्षों के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा— जाहिर है कि अगर वह राजनेता है, तो 5 वर्षों तक वह सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकेगा।

(ढ) लाल सूचीमें दर्ज होने वालों को सूची प्रकाशित होने 24 घण्टों के अन्दर किसी एक राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी द्वारा 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया जायेगा, उन पर लगे आरोपों की जाँच की जायेगी और आवश्यकतानुसार आरोपपत्र दाखिल किये जायेंगे।

(ण) बाकी की कार्रवाई अण्डमान स्थित विशेष न्यायालय में चलेगी- जैसा कि पिछले अध्याय में जिक्र हो चुका है।

(त) इस मामले में सिर्फ राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायाधीश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को थोड़ी राहत दी जायेगी— राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध अभियोग लाने से पहले प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त से सहमती लेनी होगी; इसी प्रकार, इन तीनों प्रमुखों के विरुद्ध अभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेनी होगी (यह सहमति/अनुमति भी सांकेतिक होगी— तीन महीनों में सहमति/अनुमति को प्राप्तमान लिया जायेगा)— बाकी किसी को निलम्बित करने/हिरासत में लेने से पहले किसी से भी अनुमति या सहमती लेने की जरूरत नही रहेगी।

थ) रही बात लोकपाल सेवा के किसी सदस्य के खिलाफ अभियोग लाने की, तो राष्ट्रीय सरकार दो-तिहाई बहुमत से ऐसा अभियोग पारित कर उसे सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकेगी और अन्तिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। 

5. निचले स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण

 5.1  थाना स्तर पर 5-5 सतर्कता मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जायेगी, जो अगर चाहें, तो अपनी सहायता के लिये (क) स्थानीय गणमान्य नागरिकों को लेकर एक 12 सदस्यीय ज्यूरी तथा (ख) नौजवानों/छात्रों को लेकर एक सतर्कता बल का गठन कर सकेंगे। (ये मजिस्ट्रेट भारतीय राष्ट्रीय लोकपाल सेवाके अधीन रहेंगे।)

5.2  ज्यूरी, फैसला लेने में सतर्कता मजिस्ट्रेटों की मदद करेगी तथा सतर्कता बल के सदस्य अपने क्षेत्र के अन्दर से घूँसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी इत्यादि की सूचना लाकर सतर्कता अदालत में जमा करेंगे; साथ ही, आम नागरिकों को ऐसे सूचना दर्ज कराने में मदद करेंगे।

5.3  इन सतर्कता अदालतों की प्रक्रिया बहुत ही सरल होगी- यहाँ सबूतों, गवाहों, वकीलों की ‘अनिवार्यता’ नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर पाँचों मजिस्ट्रेट एक पंचायतके रूप में बैठकर सुनवाई कर सकेंगे।

5.4  इसके सम्मनों की अवहेलना करने वालों पर अलग से जुर्माना लगाया जायेगा।

5.5  इस अदालत में पहली बारदोषी समझे गये अभियुक्तों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जायेगा; ‘दूसरी बारजुर्माने, और तीसरी बारदोषी पाये जाने पर जेल की सजा दी जायेगी- हालाँकि दोष की गम्भीरता को देखते हुए तथा सबूत पक्के पाये जाने पर पहली बार में ही जुर्माने या जेल की सजा दी जा सकेगी।

5.6  यह अदालत जरूरी समझने पर भुक्तभोगी को मुआवजा भी दिला सकेगी।

5.7  प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) तथा बयान दर्ज करने और पुलिस से प्राथमिकी की प्रगति जानते रहने की जिम्मेवारी भी सतर्कता मजिस्ट्रेटों के पास होगी।

5.8  सतर्कता मजिस्ट्रेट नियमित रूप से अपनी अदालत में दर्ज शिकायत व उनके निर्णय, प्राथमिकी तथा प्राथमिकी की प्रगति की जानकारी अपने राज्य की लोकपाल सेवा के पास भेजेंगे, और फिर राज्यों की लोकपाल सेवाएं उनका संक्षिप्त विवरण राष्ट्रीय लोकपाल सेवा के पास भेजेंगी।

5.9  किसी एक सतर्कता मजिस्ट्रेट की अनुमति, सहमति या आदेश पर ही पुलिस नागरिक या नागरिक समूह पर बल प्रयोग कर सकेगी, उन्हें गिरफ्तार कर सकेगी या हिरासत में ले सकेगी। (सिर्फ घोषित, संगठित, भूमिगत अपराधी तथा भारत-विरोधीआतंकवादी इसके अपवाद होंगे। जाहिर है, आपात्कालीन परिस्थितियों में पुलिस मोबाइल फोन पर भी उक्त अनुमति, सहमति या आदेश प्राप्त कर सकती है।)

5.10 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी तरह का प्रलोभन देने वाले या उनपर किसी भी प्रकार का दवाब बनाने या प्रभाव डालने वाले नागरिकों के खिलाफ शिकायत लेकर सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भी सतर्कता अदालतों में जा सकेंगे।

5.11 नागरिक सेवाओं से जुड़े सभी कार्यालय (सरकारी हों या निजी) एक निश्शुल्क जन-टेलीफोन द्वारा थाना सतर्कता मजिस्ट्रेट से जुड़े होंगे— छोटी-मोटी शिकायतें नागरिक इन फोनों के माध्यम से ही दर्ज करा सकेंगे और सतर्कता मजिस्ट्रेट भी फोन पर ही सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को बुलाकर उनका पक्ष सुनकर अपना निर्णय दे सकेंगे।

5.12 फोन पर शिकायत का निराकरण न होने पर या शिकायत गम्भीर होने पर बेशक, इसे लिखित रूप में दर्ज कर दोनों पक्षों को सतर्कता अदालत में बुलाया जायेगा।

5.13 भविष्य में, (जब भ्रष्टाचार का बोल-बाला कम हो जायेगा और इसे नागरिकों की मौन सहमति मिलनी बन्द हो जायेगी, तब नागरिकों के अधिकारोंकी रक्षा करने वाले ये सतर्कता मजिस्ट्रेट) नागरिकों को उनके कर्तव्योंकी भी याद दिलायेंगे; अर्थात् नागरिक कर्तव्यों को तोड़ने वालों (मसलन, सड़क पर कचरा डालने/थूकने वाले) को भी इन सतर्कता अदालतों में पेश किया जा सकेगा।

भूमिका

  यह घोषणापत्र क्या है ? यह घोषणापत्र देश की प्रायः सभी समस्याओं का विन्दुवार (To the Point) समाधान सुझाता है और समग्र रूप से खुशहाल , स्...