(राष्ट्रीय सरकार द्वारा यह काम अपने शासन के नवें वर्ष में किया जायेगा। मुख्यमंत्रियों का चयन (क्रमांक- 25.10) भी इसी के साथ होगा।)
22.1 प्रत्येक प्रखण्ड, नगर तथा उपमहानगर को एक-एक विधानसभा क्षेत्र माना जायेगा।
22.2 चूँकि एक राज्य में 9 जिले होंगे और एक जिले में 9 प्रखण्ड इसलिए हर राज्य में विधानसभा के कुल (9 गुणा 9) 81 क्षेत्र होंगे। (ध्यान रहे, महानगर को जिले के तथा नगर और उपमहानगर को प्रखण्ड के समतुल्य माना जायेगा।)
22.3 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कुल 3 विधायक चुने जायेंगे— एक सामान्य, एक महिला तथा एक सामाजार्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से; इस प्रकार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या (81 गुणा 3) 243 होगी।
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